रेलवे स्टेशन वायरल वीडियो मामले में हाईकोर्ट ने मांगी पूरी जानकारी

मुजफ्फरपुर (संवाददाता) – कोरोना काल के दौरान मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर एक महिला का मृत शव मिलने और उसके लाश के समीप उसके बच्चे द्वारा उसे जगाने के वायरल वीडियो मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को यह बताने को कहा कि इस घटना में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई। कोर्ट ने उसकी पूरी जानकारी देने का आदेश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने वायरल विडियो तथा अखबार में छपी खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी बताने को कहा कि इस तरह की आपदा से निपटने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों ने कोई नीति बनाई है। कोर्ट ने इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई का पूरा व्योरा भी पेश करने का आदेश दिया। वहीं, राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बच्चे के लिए सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिया गया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
गौरतलब है कि गत 25 मई को पूर्ण लॉकडाउन के समय रेल के माध्यम से सूरत से पूर्णिया जाने के दौरान मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर एक मृत महिला का शव मिला था। शव के समीप उसका छोटा बच्चा बैठ उसे जगाने की कोशिश करने का एक विडियो वायरल हुआ और अखबार में फोटो के साथ खबर छपी थी। इसी मामले पर हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई कर रही है।

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