हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग आयुक्त ने आज आदेश किए जारी
चंडीगढ (प्रतिनिधी) : हरियाणा खाद्य एवं औषधि विभाग ने प्रदेश में आगामी १ वर्ष के लिए गुटका, पान मसाला व तम्बाकू पर लगाया प्रतिबंध ये आदेश राज्य के सभी जिला उपायुक्त, सभी पुलिस अधीक्षक, सभी सिविल सर्जन, सभी पदाभिहित अधिकारियों व सभी खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी को आदेश किए गए हैं जारी।
काबिलेज़िक्र है कि ७ सितंबर २०२० को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, २००६ के अंतर्गत निर्मित खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिरोध और निर्बंधन) नियम, २०११ के विनियम २,३,४ के अनुसार किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन (गुटका, पान मसाला) के उपयोग पर विभाग द्वारा १ वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया था।
अब खाद्य सुरक्षा विभाग हरियाणा के आयुक्त ने इन आदेशों को आगामी १ वर्ष के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। यानी अब ७ सितंबर २०२१ से ७ सितंबर २०२२ तक हरियाणा राज्य के किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन (गुटका, पान मसाला) के निर्माण, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध रहेगा।






