दहेज नहीं मिला तो फ़ोन पर दे दिया तीन तलाक, आरोपित पति गिरफ्तार

पटना (संवाददाता) – तीन तलाक मामले में बिहार के नवादा जिले के अकबरपुर थाने की पुलिस ने आरोपित पति को ओडिशा से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार सरफराज खान ओडिशा के रफीक खान का बेटा बताया जाता है। पुलिस ने उसे पांच सितम्बर को ओडिशा से गिरफ्तार किया व कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद उसे लेकर सात सितम्बर को लेकर अकबरपुर पहुंची। उसी दिन उसे शाम में नवादा सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
मामला अकबरपुर थाने के माखर गांव से जुड़ा है। इस मामले में लड़की के पिता अकबरपुर थाने के माखर गांव के निवासी कासिम खान उर्फ नन्हे द्वारा अकबरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। अकबरपुर एसएचओ एम के वर्मा के मुताबिक चार मार्च 2019 को दर्ज अकबरपुर थाना कांड संख्या 143/2019 में सरफराज खान पर दहेज मांगने, मारपीट कर घर से निकाल देने तथा फोन पर तीन तलाक देने के आरोप हैं।
अकबरपुर थाने के माखर गांव के कासिम खान उर्फ नन्हे की बेटी की शादी 2018 में रफीक खान के बेटे सरफराज खान से मुस्लिम रीति रिवाज के मुताबिक संपन्न हुई थी। सरफराज खान एक कारोबारी है। शादी के बाद से ही सरफराज खान व उसके परिवार वाले विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे और दहेज नहीं देने पर उसके साथ मारपीट करते थे। 2019 में सरफराज खान ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। विवाहिता के मायके पहुंचने पर मायकेवालों ने बातचीत व सुलह की कोशिश की तो उसने फोन पर ही अपनी पत्नी को तीन तलाक बोलकर तलाक दे दिया।
कासिम खान उर्फ नन्हे द्वारा अकबरपुर थाने में दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में सरफराज खान समेत छह लोग आरोपित हैं। इनमें सरफराज खान के पिता रफीक खान व उसकी मां समेत अन्य परिजन शामिल हैं। इस मामले में सरफराज खान के अलावा अन्य सभी आरोपित फिलहाल जमानत पर बताये जाते हैं। चार मार्च 2019 को दहेज अधिनियम व महिला प्रताड़ना के तहत मामला दर्ज है। पुलिस के मुताबिक आरोप पत्र में मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 की धाराएं जोड़ी जाएंगी।

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